अब आपकी जेब पर भी नजर रखेगा प्रशासन,अब इतने रुपए लेकर चले तो फंसेंगे

पुलिस और प्रशासन अब आपकी जेब पर भी नजर रखेगा । बैंक से एक लाख से अधिक रुपए निकालने पर नजर रखी जाएगी । वही अब ₹50000 कैश लेकर पकड़े जाने पर डिटेल बतानी होगी कि किस पर्पस से यह राशि लेकर चल रहे हैं। बैंकों को भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। बैंकों के लिए काम करने वाली एजेंसी को साफ-सिधार दी गई है कि किसी को भी वह कैश उपलब्ध न करें। बैंकों के माध्यम से भी गड़बड़ी किया आशंका निर्वाचन आयोग ने जताई।

अब आपकी जेब पर भी नजर रखेगा प्रशासन,अब इतने रुपए लेकर चले तो फंसेंगे

रीवा।  कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उम्मीदवारों के चुनाव खर्च कि निगरानी की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सोनवणे ने कहा कि सभी बैंक अधिकारी राजनैतिक दलों के प्रमुख सदस्यों तथा विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों अथवा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों द्वारा एक लाख रूपये से अधिक का लेन देन करने की जानकारी दें। बैक अधिकारियों को यदि किसी खाते से लगातार अधिक मात्रा में रुपयों का संदेहास्पद लेन देन किया जा रहा है तो उसकी भी जानकारी दें।बैंक के अधिकारी तथा शाखा प्रबंधक एक शाखा से दूसरी बैंक शाखा में नकद राशि ले जाने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करें। निर्धारित प्रपत्र में यदि पूरी जानकारी दर्ज नहीं होगी तो जॉच नाके पर परेशानी हो सकती है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार 50 हजार रूपये से अधिक की नकद राशि होने पर राशि के संबंध में वैध दस्तावेज होना आवश्यक है।
    बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयश गोखले ने कहां कि सभी उम्मीदवारों एवं राजनैतिक दलो के सदस्यों को चुनाव खर्च का विवरण संधारित करने एवं नियमित रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दियें गये हैं। जिला स्तरीय व्यय निगरानी दल द्वारा इसकी लगातार निगरानी की जा रही है। बैंक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि एटीएम में राशि उपलंब्ध कराने तथा बैंकों के लिए काम करने वाली एजेन्सियों की वैन निर्धारित बैंक के अलावा किसी अन्य एजेन्सी अथवा बैंक को नकद राशि प्रदान न करें। नकद राशि का परिवहन करने वाली कंम्पनियों के तैनात कर्मचारी अपने साथ वैध पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ रखें। कैश बैंक के माध्यम से भी नकद राशि का अवैध रूप से परिवहन हो सकता है। सभी बैंकर्स ई एसएमएस पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीयन कराकर नकद राशि की मात्रा, वाहन नंबर, ड्राइवर का विवरण तथा लेनदेन करने वाली बैंक शाखा का विवरण दर्ज करायें। इससे एक क्यूआर कोड जनरेट होगा, इसे गाड़ी में लगाया जायेगा। उडऩदस्ता दल क्यूआर कोड स्कैन करके वैध धन राशि परिवहन की जानकारी प्राप्त कर लेगा। बैठक में निर्वाचन व्यय के नोडल अधिकारी संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा आरके प्रजापति ने एफएसटी दलों के कार्य तथा व्यय निगरानी की जानकारी दी। बैठक में वन मंडलाधिकारी अनुपम शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला प्रबंधक ई गवर्नेंश आशीष दुबे, तथा एफएसटी एवं एसएसटी दलों के सदस्य उपस्थित रहे।