पासपोर्ट बनवाने में गड़बड़, दो दिन में दो पर हुई एफआईआर
पासपोर्ट बनवाने के लिए शपथ पत्र में गलत जानकारी देने वाले पुलिस की रडार पर आ गए हैं। दो दिन में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
रीवा। गलत शपथ-पत्र देकर व अपराधिक प्रकरण की जानकारी छुपाकर पासपोर्ट बनवाने के प्रयास का मामला एक दिन पहले गुढ़ थाना क्षेत्र का सामने आया था। इसके बाद अब ताजा मामला रायपुर कर्चुलियान थाना क्षेत्र का आया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ऋषभ कुमार तिवारी पुत्र उमेश तिवारी निवासी ग्राम सुरसा खुर्द थाना रायपुर कर्चुलियान ने 25 मई को पासपोर्ट सेल में आवेदन किया। इसके बाद पुलिस सत्यापन की कार्रवाई हेतु थाना रायपुर कुर्चलियान की ओर मामला भेजा गया। सत्यापन की कार्रवाई के दौरान आवेदक ने अपने विरुद्ध किसी भी प्रकार के अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। थाने से उक्त पासपोर्ट फाईल की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के उपरांत जिला पासपोर्ट सेल रीवा द्वारा आवेदक की फाइल की स्कूटनी करने पर ज्ञात हुआ कि आवेदक के विरुद्ध थाना रायपुर कर्चुलियान में धारा 294,323,506,34 भा.द.वि का प्रकरण कायम है जो न्यायालय में विचाराधीन है।
एसपी ने दिए कार्रवाई के निर्देश
आवेदक के प्रकरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह को जिला पासपोर्ट सेल रीवा द्वारा अवगत कराया गया। इसके बाद एसपी के निर्देश पर जिला पासपोर्ट सेल रीवा द्वारा लोक अभियोजन अधिकारी रीवा से अभिमत प्राप्त कर आवेदक ऋषभ कुमार तिवारी के खिलाफ रायपुर थाना में धारा 181, 193, 199, 200,417 भा.द.वि एवं पासपोर्ट एक्ट 1967 की धारा 12 (1) (बी) का अपराध पंजीबद्ध किया है।
प्रकरण दर्ज हो यह दस्तावेज जरूरी
अपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर पासपोर्ट बनवाने के लिए बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी अपराधिक प्रकरण दर्ज है और न्यायालय में विचाराधीन है तो सर्वप्रथम आवेदक को पासपोर्ट हेतु आवेदन करने से पूर्व संबंधित न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय से एनओसी प्राप्त करनी चाहिए जो न्यायालयीन आदेश के प्रारूप में हो एवं कितनी अवधि को पासपोर्ट आवदेक को जारी किया जाए इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। इसके बाद पासपोर्ट का आवेदन करते समय पासपोर्ट फार्म में अपने विरुद्ध पंजीबद्ध प्ररकण को उल्लेख करते हुऐ न्यायालयीन एनओसी प्रस्तुत करना चाहिए। जिसके बाद पुलिस सत्यापन की कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भोपाल द्वारा मान. न्यायालय द्वारा एनओसी में अंकित की गई अवधि के लिए पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है। सामान्यत:यह अवधि 01 वर्ष की होती है।