शराब दुकान खोलने किराए पर दी दुकान तो नगर निगम ने कर दिया ऐसा कांड, उड़ गए होश
नगर निगम की दुकान को बिना अनुमति के ही शराब दुकान संचालन के लिए किराए पर देना एक दुकान मालिक को महंगा पड़ गया। नगर निगम ने दी गई दुकान का आवंटन ही निरस्त कर दिया। चंद रुपयों के लालच के चक्कर में लाखों की दुकान हाथ से निकलती दिख रही है। इस कार्रवाई से औरों के भी होश उड़े हुए हैं।

सिरमौर चौराहा में संचालित दुकान का मामला
15 दिन में शोरूम खाली कर आधिपत्य नगर निगम को सौंपने के निर्देश
रीवा। सिरमौर चौराहे में नगर निगम के स्वामित्व की दुकान में बिना अनुमति के शराब का कारोबार करने के लिए किराये पर देने के कारण एक दुकान का आवंटन कर दिया गया है, जबकि एक अन्य दुकान को आवंटन निरस्तगी का नोटिस दिया गया है। सिरमौर चौराहे में स्थित शोरूम कॉम्पलेक्स की शोरूम क्रमांक 02 का आवंटन निरस्त किया जाकर हितग्राही को 15 दिन में शोरूम खाली कर उसका आधिपत्य नगर निगम को सौंपने का निर्देश दिया गया है। इसी तरह शोरूम क्रमांक 03 के म.प्र. नगरपालिका (अचल सम्पत्ति का अंतरण) नियम, 2016 के प्रावधानों एवं उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन होने के कारण आवंटन निरस्त करने के लिए 15 दिवस की नोटिस दी गई है। इन दुकानों के हितग्राहियों पर आरोप है कि शोरूम क्रमांक 02 एवं 03 को 30 वर्षीय लीज पर आवंटित किया गया है। यह शोरूम हितग्राही द्वारा किराये पर देशी एवं विदेशी शराब की कम्पोजिट दुकान संचालन हेतु दी गई है, जबकि नगर निगम रीवा से इस संबंध में कोई अनुमति नहीं ली गई। कॉम्पलेक्स के ऊपर शासकीय कार्यालय तथा पीछे पुलिस विभाग एवं अन्य कई विभाग के कार्यालय संचालित हैं। इनके आसपास के व्यावसायिक एवं आवासीय क्षेत्रों में स्थित अधिकांश भवनों में चिकित्सक अपनी सेवाएं जनसामान्य को दे रहें हैं तथा दवा, सोनोग्राफी, एक्स-रे की अनेक दुकानें संचालित हैं। इसके अलावा कई कोचिंग शिक्षण संस्थाएं भी हंै। सिरमौर चौराहा एक व्यस्ततम चौराहा है, किन्तु शोरूम में देशी एवं विदेशी शराब की कम्पोजिट दुकान संचालित होने से आसपास के रहवासियों, मरीजों, उनके परिजनों, छात्र-छात्राओं तथा यहां से अन्यत्र आवागमन वाले यात्रियों को भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जनहित प्रभावित होने के साथ लोगों में आक्रोश भी है। शोरूम क्र.02 के फ्लोर में तोडफ़ोड़ कर अतिरिक्त निर्माण किया गया है। शोरूम की गैलरी भी अवरुद्ध की गई है, जो म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन के साथ आवंटन आदेश के प्रावधानों, पट्टा विलेख शर्तों तथा म.प्र. नगरपालिका (अचल सम्पत्ति का अंतरण) नियम, 2016 के प्रावधानों एवं उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन है। इस कारण निगम आयुक्त डॉ. सौरभ संजय सोनवणे द्वारा उक्त शोरूम क्र.02 का आवंटन (अंतरण) निरस्त कर पट्टा रद्द कर दिया गया है तथा 15 दिवस के अन्दर उक्त शोरूम रिक्त कर उसका आधिपत्य नगर पालिक निगम रीवा को सौंप देने का निर्देश हितग्राही अनिल सिंह पिता लाल गंगा सिंह को दिया गया है।
निरस्त करने दी गई 15 दिवस का नोटिस
इसके साथ ही लक्ष्मी चन्द्र अवधिया पिता जगतधारी प्रसाद अवधिया को शोरूम कॉम्पलेक्स स्थित शोरूम क्रमांक 03 में देशी एवं विदेशी मदिरा की कम्पोजिट दुकान संचालित करने के लिए किराये पर दिये जाने से आसपास के रहवासियों, मरीजों, उनके परिजनों, छात्र-छात्राओं तथा यहां से अन्यत्र आवागमन वाले यात्रियों को भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जनहित प्रभावित हो रहा है तथा एस.बी.आई. के ए.टी.एम. हेतु शोरूम में पार्टीशन कराया जाकर किराये पर दिया गया है, जो आवंटन आदेश के प्रावधानों, पट्टा विलेख शर्तों तथा म.प्र. नगरपालिका (अचल सम्पत्ति का अंतरण) नियम, 2016 के प्रावधानों एवं उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन होने के कारण निगम आयुक्त के निर्देश पर आवंटन (अंतरण) निरस्त करने हेतु 15 दिवस की नोटिस दी गई है।