इस Diwali रीवा में कहा सजेगी पटाखों की दुकान और अब से मिलेंगे licence , जानने के लिए क्लिक करें
दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी विक्रेता एक नवम्बर तक MP E service portal के माध्यम से आतिशबाजी licence के लिए online आवेदन कर सकेंगे। आवेदन लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से करना होगा। शहरी क्षेत्र रीवा के लिए आतिशबाजी लायसेंस के आवेदन की Hard copy कलेक्टर कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
REWA. शहरी क्षेत्र में fireworks के नवीन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपर जिला दण्डाधिकारी शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि आतिशबाजी लायसेंस के आवेदन के साथ पुलिस चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट फोटो, voter ID, adhar card की छायाप्रति और 500 रूपये शुल्क online के माध्यम से जमा करना होगा। आतिशबाजी/पटाखा विक्रय के लिए अस्थाई लायसेंस धारी को बेसिक ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड खुटेही में दुकान लगानी होगी।
lottery से दुकानों का आवंटन
ADM ने बताया कि दुकानों का आवंटन 6 नवम्बर को अपरान्ह 3 बजे से लाटरी द्वारा किया जायेगा। लायसेंस धारी दुकानदार की 10 नवम्बर से 12 नवम्बर तक एवं 23 नवम्बर को आतिशबाजी, cracker विक्रय हेतु Basic Training School ground खुटेही में तथा ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित स्थान पर दुकान लगाने की अनुमति दी जायेगी। आतिशबाजी विक्रय के निर्धारित स्थल के अतिरिक्त कहीं भी आतिशबाजी की दुकान लगाना व विक्रय दण्डनीय अपराध माना जायेगा। उन्होंने कहा कि अनुज्ञप्तिधारी आतिशबाजी व्यापारी 10 नवम्बर से 12 नवम्बर तक तथा 23 नवम्बर को छोटी Diwali के अवसर पर Basic Training School ground खुटेही में ही आतिशबाजी का विक्रय करें। उन्होंने कहा कि सभी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को भारत सरकार द्वारा जारी diwali पर आतिशबाजी के क्रय-विक्रय हेतु निर्देशों का पालन करना होगा।
यह सब करने होंगे इंतजाम
अपर कलेक्टर ने कहा कि आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने Teen Shed का निर्माण व एक अग्नि शमन यंत्र एवं दो रेत की बाल्टी की व्यवस्था License holder स्वयं करेंगा। दुकान के सुरक्षा की जिम्मेदारी License holder व्यापारी की होगी। आतिशबाजी की अस्थाई दुकानें एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर एवं किसी सुरक्षित स्थलों से 50 मीटर की दूरी पर होगी। यह अस्थाई दुकानें एक दूसरे के आमने-सामने नहीं होगी। सुरक्षा दूरी के अंदर एवं इन दुकानों में प्रकाश के लिए किसी प्रकार का तेल lamp, gass lamp एवं खुले बिजली बत्तियों का उपयोग नहीं होगा। यदि किसी बिजली की लाइनों का उपयोग किया जाता है तो उसे या तो दीवाल या छत पर दृढ़ता से लगाना होगा एवं किसी प्रकार के तार लटके नहीं होगे। इन बत्तियों के लिए Switch दीवार पर लगाने होंगे । एवं एक पंक्ति की सभी दुकान के लिए Master switch लगाना होगा। उन्होंने कहा कि किसी दुकान के 50 meter के अंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। दुकान आवंटित होने पर उसका संचालन स्वयं करना होगा। उसे अनुज्ञप्ति पत्र की मूल प्रति अपनी दुकान में अपने photo के साथ प्रदर्शित करना होगा।
एसडीएम को स्थल चयन की जिम्मेदारी
ADM शैलेन्द्र सिंह ने समस्त SDM से कहा है कि स्थान का चयन कर शहरी/ग्रामीण क्षेत्र का खसरा, नक्शा के साथ जानकारी निम्नानुसार ग्रामों रीवा लक्ष्मणपुर, अजगरहा, लौवा उर्फ लक्ष्मणपुर, जे.पी. नगर नौवस्ता, दुआरी, दादर, गोविन्दगढ़, डिहिया, टीकर, बैकुन्ठपुर, सिरमौर, मनगवां, लालगांव, कटरा, गढ़, भटवा, पहरखा, गंगेव, मढ़ी, रघुराजगढ़, उल्ही, सेमरिया, बीड़ा, हिनौता,बरौ, शाहपुर, मऊगंज, घुरेहटा,मनिकावार, हनुमना, बिछरहटा, हर्दी, पहाड़ी, शाहपुर, नईगढ़ी रामपुर, टटिहरा, देवतालाब, सोनवर्षा, रघुनाथगंज, गुढ़, महसांव,पुर्वा, रायपुर कर्चुलियान, पडरिया, त्योंथर, चिल्ला, सोहागी, चाकघाट, डभौरा, जवा, बरौली, नगमा, अतरैला, पटेहरा, चौखण्डी की प्रस्तुत करें।