पति की हत्या करने वाली पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास की मिली सजा

पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। इस मामले में कोर्ट ने पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

पति की हत्या करने वाली पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास की मिली सजा
file photo

वर्ष 2022 में भटलो गांव में की गई थी हत्या
रीवा। प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की धारदार चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी। घटना बिछिया थाना क्षेत्र के भटलो गांव में सामने आई थी। मृतक रामहीस कोल ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ संदिग्ध हालत में देखा था, जिसके बाद उसने पत्नी को डाट फटकार लगाई थी। इसके बाद पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। मामले में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पद्मा जावन ने साक्ष्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाया ।  प्रकरण की पैरवी कर अपर लोक अभियोजक विकास द्विवेदी ने बताया कि वर्ष 2022 में भटलों गांव में मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। जिसके बाद बिछिया पुलिस ने आरोपियो के खिलाफ धारा 302 ,201, 458,34 भा दा वि एवंं 25( 2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया था। घटना  22 अगस्त 2022की रात्रि 10 से लेकर सुबह 6 बजे के बीच की है जब मृतक अपने कमरे में  भोजन इत्यादि करके सो रहा था तभी उक्त आरोपी गणों द्वारा मिलकर रात्रि में ही उसके साथ जानलेवा हमला धारदार हथियार से किया गया जिसके कारण उसके गले में काफी चोटें आई थी और राममिलन कोल की मौके पर मृत्यु हो गई थी। न्यायायल ने घटना में शामिल आरोपी सुनील कोल व उसकी कथित प्रेमिका अनीता कोल को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
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हत्यारे पति का आजीवन कारावास
पत्नी का गला दबाकर हत्या करने वाले पति को माननीय विशेष न्यायालय के न्यायाधीश प्रवीण पटेल ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में सामने आई थी।  प्रकरण में आरोपी बालगोपाल सोनी पिता जगन्नाथ सोनी, 47 वर्ष, निवासी ग्राम बासा को सजा सुनाई गई है। लोक अभियोजक ने जानकारी दी कि आरोपी पति अपनी पत्नी सुमित्रा सोनी का गला दबाकर हत्या कर दिया था।  अभियोजन कार्यालय के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संतोष कुमार शुक्ला एडीपीओ रीवा ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 मई 2019 को लगभग 02 बजे रात ग्राम बासा गुरौलिहन टोला थाना गोविंदगढ़  में आरोपी बालगोपाल सोनी ने अपने घर में अपनी पत्नी सुमित्रा सोनी का गला दबाकर  हत्या कर दी और उसके उपरांत वह स्वयं थाना गोविंदगढ़ में जाकर घटना की शिकायत दर्ज करवाई। गोविंदगढ़ पुलिस ने घटना की जानकारी के बाद हत्या का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया था। जिला अभियोजन अधिकारी सुशील कुमार शुक्ला एवं वरिष्ठ सहायक जिला अभियोज अधिकारी  सूर्य प्रसाद पाण्डेय के मार्गदर्शन में विचारण के दौरान शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक  अशोक प्रियदर्शी के लिखित एवं मौखित तर्कों से सहमत होते हुए माननीय विशेष न्यायालय प्रवीण पटेल, अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पति को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।