स्कूल संचालकों की मनमानी पर कलेक्टर ने लगाई धारा-144 की बंदिश

देश-प्रदेश के हर जिले में कलेक्टर के ऐसे आदेश की जरुरत है, जिसमें निजी स्कूल संचालकों पर शिकंजा कसा जा सके। स्कूल संचालक अब बच्चों और उनके माता-पिता पर किसी विशेष दुकान से स्कूल ड्रेस, बुक या स्टेशनरी खरीदने के लिए दबाव नहीं बना सकते हैं। इसके बाद भी यदि स्कूल और कॉलेज संचालक स्कूल ड्रेस या किताबें खरीदने के लिए दबाव बनाते हैं, तो उन पर शिकायत के बाद मामला दर्ज किया जाएगा।

स्कूल संचालकों की मनमानी पर कलेक्टर ने लगाई धारा-144 की बंदिश
file photo

भोपाल। अभिभावकों से मिल रही लगातार शिकायतों के बाद भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने स्कूल संचालकों की मनमानी पर धारा 144 की बंदिश लगा दी है। कलेक्टर का यह आदेश सभी माध्यमिक शिक्षा मंडल, सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों पर लागू होगा। जारी आदेश के अनुसार स्कूल संचालकों को शिक्षण सत्र के पूर्व लेखकों और प्रकाशकों के नाम, किताब का मूल्य, यूनिफार्म विक्रेताओं के नाम और कक्षावर पुस्तकों की सूची स्कूल के इन्फर्मेशन बोर्ड पर लगाना होगी। इस दौरान छात्रों द्वारा सूची मांगने पर उन्हें जानकारी देनी होगी। ताकि अभिभावक सुविधा के अनुसार अपनी किताबें बाजार से खरीद सकें। स्कूल प्रबंधन को अपनी किताबें और यूनिफार्म दो दुकानों पर उपलब्ध करानी होंगी और इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को भी मेल कर देनी होगी।
एक ही दुकान से यूनिफार्म खरीदने नहीं बनायेंगे दबाव 
अभिभावकों पर किसी एक ही दुकान से सामग्री खरीदने का दबाव नहीं बनाया जा सकता है। ना ही किताबों और यूनिफार्म पर स्कूल का नाम अंकित होना चाहिए। ऐसे में किसी भी आदेश का उल्लंघन होने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।