Government Schemes: बदल गए सुकन्या समृद्धि योजना, PPF और SCSS में निवेश के नियम, जानें यहाँ
सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ और पोस्ट ऑफिस की कई स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश के नियमों में बदलाव हुआ है। इस संबंध में वित्तमंत्रालय ने अधिसूचना भी जारी की है।
Government Schemes: भारत सरकार पोस्ट ऑफिस (Post Office Schemes) के जरिए कई स्मॉल सेविंग योजनाएं चलाती है। जिसमें थोड़े-थोड़े पैसे का निवेश कर आम नागरिक बचत कर सकते हैं। इन योजनाओं पर शानदार ब्याज भी मिलता है। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में निवेश के नियमों में बदलाव किया है। इस लिस्ट में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सेटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), सुकन्या समृद्धि योजना और अन्य कई स्कीम्स शामिल हैं। यदि अपने भी ऐसी योजनाओं में इन्वेस्ट किया है तो यह खबर आपके काम आ सकती है।
हाल ही में वित्त मंत्रालय ने स्मॉल सेविंग्स स्कीम में निवेश के बदलावों से संबंधित अधिसूचना जारी की है। जिसके मुताबिक योजना में निवेश करने से पहले निवेशकों को आधार कार्ड नंबर देना होगा। साथ ही लिमिट से अधिक इनवेस्टमेंट करने पर पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। अकाउंट खुलवाने की तारीख से 6 महीने के भीतर आधार नंबर देना होगा। इसके अलावा अधिसूचना यह भी बताया गया है कि स्मॉल सेविंग्स स्कीम का इस्तेमाल KYC के तौर पर होगा।
पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में पहले से निवेश करने वाले निवेशकों पर भी यह नियम लागू होगा। यदि किसी निवेशक ने अकाउंट खुलवाते समय आधार की जानकारी नहीं दी थी तो उन्हें अब आधार के लिए नामांकन पर्ची जमा करना होगा। मौजूदा निवेशक यदि 30 सितंबर तक आधार नंबर और पैन नंबर जमा नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट बैन हो सकता है।