इंदौर में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जा रहा जेल
जेल अधीक्षक ने बताया कि इन लोगों को पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 151 (संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के लिए की जाने एहतियातन गिरफ्तारी) के तहत गिरफ्तार किया.
इंदौर :
कोविड-19 से बचाव के दिशा-निर्देश नहीं मानने वाले लोगों को कड़ा संदेश देने के लिए यहां गुरुवार से अस्थायी जेल की नई व्यवस्था शुरू की गई. सार्वजनिक स्थलों पर बगैर मास्क के घूम रहे लोगों को एहतियातन गिरफ्तार कर इस जेल में भेजा जा रहा है. जेल विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. केंद्रीय जेल के अधीक्षक राकेश कुमार भांगरे ने बताया कि प्रशासन के आदेश पर स्नेहलतागंज क्षेत्र में एक समुदाय के गेस्ट हाउस को अस्थायी जेल बनाया गया है. उन्होंने बताया, "अस्थायी जेल में 15 कर्मचारियों की तैनाती की गई है और कैदियों पर निगाह रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं."
भांगरे ने बताया कि घनी आबादी वाले खजराना क्षेत्र के वे 20 लोग अस्थायी जेल के शुरूआती कैदी बने जो मास्क पहने बगैर सार्वजनिक स्थलों पर घूम रहे थे. जेल अधीक्षक ने बताया कि इन लोगों को पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 151 (संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के लिए की जाने एहतियातन गिरफ्तारी) के तहत गिरफ्तार किया. इंदौर, राज्य में कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है. स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि करीब 35 लाख की आबादी वाले जिले में 24 मार्च 2020 से लेकर इस साल 31 मार्च तक कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 70,309 मरीज मिले हैं. इनमें से 962 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है.