नगर निगम आयुक्त ने ली थी 22 लाख की रिश्वत, अब भुगतनी पड़ेगी 5 साल की सजा
सतना में पदस्थ रहे नगर पालिक निगम के तत्कालीन आयुक्त को विशेष न्यायालय सतना ने 5 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 1 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
रीवा।
12 लाख नगद और 10 लाख का सोना रिश्वत में लेते वाले सतना के तत्कालीन ननि कमिश्नर सुरेन्द्र कुमार कथुरिया को लोकायुक्त रीवा ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इसी मामले में लोकायुक्त ने ट्रेप की कार्रवाई करने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया था। चालान कोर्ट में पेश किया गया। विशेष न्यायालय ने मामले में सजा सुनाते हुए तत्कालीन सतना ननि कमिश्नर को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष न्यायालय सतना ने 03 जुलाई 2023 को पारित निर्णय में आरोपी सुरेंद्र कुमार कथुरिया तत्कालीन आयुक्त नगर पालिक निगम सतना हाल निलंबित संबद्ध कार्यालय संचालक नगरीय विकास विभाग भोपाल को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000 के अर्थदंड तथा धारा 13(1) डी एवं 13(2) पीसी एक्ट 1988. में 5 वर्ष सश्रम कारावास 50,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।
क्या है मामला
आयुक्त द्वारा शिकायतकर्ता राजकुमार अग्रवाल के निर्मित मकान को नहीं गिराने के एवज में 40 लाख रुपए एवं 10 लाख रुपए के सोने की मांग की गई थी। इसके बाद लोकायुक्त टीम ने तत्कालीन आयुक्त नगर निगम सतना को 12 लाख रुपए नगद एवं 10 लाख का सोना लेते हुए 27 जून 2017 को रंगे हाथ पकड़ा था। विशेष न्यायालय सतना में 21 जून 2019 को चालान प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय सतना द्वारा विचारण उपरांत निर्णय पारित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक फकरुद्दीन द्वारा की गई।